उत्तराखंड…अंकिता केस के कथित VIP विवाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी विवाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 8 जुलाई तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई भी इसी तिथि को होगी।

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सुनवाई के दौरान राठौर के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ देहरादून के डालनवाला और नेहरू कॉलोनी थानों में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि हरिद्वार में दर्ज दो अन्य मुकदमों को हाईकोर्ट पहले ही निरस्त कर चुका है। उन्होंने दलील दी कि पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है और गिरफ्तारी की आशंका के चलते अग्रिम जमानत की मांग की गई है।

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यह मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआईपी के नाम पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता आरती गौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का आरोप है कि इन सामग्रियों के प्रसारण से उनकी छवि धूमिल हुई है।

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट पहले हरिद्वार में दर्ज दो मुकदमों को समाप्त कर चुका है, जबकि देहरादून के डालनवाला और नेहरू कॉलोनी थानों में दर्ज मामलों में विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए थे। अब राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के बाद 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में मामले की दिशा तय होगी।

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