स्टोन क्रशर नीति के खिलाफ हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब-
नैनीताल । सरकार की स्टोन क्रशर नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव औद्यौगिक विकास, डीएम उधमसिंह नगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
गांधीनगर उधमसिंह नगर के प्रेम सिंह रावत ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की स्टोन क्रशर नीति 2021 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार स्टोन क्रशरों की नीति में नदी से एक किलोमीटर की दूरी को कम कर 500 मीटर कर दिया गया है और बरसाती नालों से इसको 500 मीटर के बजाए 50 मीटर ही किया है । याचिका में कहा गया है कि इस नीति से राज्य में पर्यावरण जनजीवन और कृषि समेत वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा और आस पास रहने वाले लोगों का जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन होगा।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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