हाईकोर्ट ने सितारगंज की एक विवाहिता को चार सप्ताह के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के दिए निर्देश
नैनीताल । हाईकोर्ट ने सितारगंज की एक विवाहिता को चार सप्ताह के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश एसएचओ सितारगंज को दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सितारगंज क्षेत्र की विवाहित महिला की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई हुई। महिला के अनुसार उसका पति और पिता उसकी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वह अपने पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंधों का विरोध करती थी, जिसके कारण पति उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया था।
उसके पिता भी पति का समर्थन कर रहे हैं। पति शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाता है। महिला फिलहाल अपनी महिला मित्र के साथ रह रही है। सुनवाई के दौरान सितारगंज के कोतवाल ने पेश होकर बताया कि महिला को काउंसलिंग के बुलाया गया था। महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है। याचिकाकर्ता महिला अपनी एक दोस्त महिला दोस्त के साथ रह रही है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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