हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सहायक अध्यापक के 1544 पदों पर लगी रोक हटाई

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सहायक अध्यापक (एलटी) के 1544 पदों पर लगी रोक हटा दी है । जिसके बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 

मामले के अनुसार यूकेएसएसएससी की ओर से सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों को भरने के लिये 14 मार्च, 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें से 786 पद गढ़वाल मंडल के लिये जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिये निर्धारित थे। लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी।

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गलत आरक्षण को लेकर कुछ अभ्यर्थी उच्च न्यायालय पहुंच गये और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी। इनमें गोपीचंद और अन्य, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चैहान ने अलग अलग याचिकायें दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी। इसके बाद अदालत ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। 

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आज अदालत ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया और कुछ अभ्यर्थियों के मामले में यूकेएसएसएससी को पदों को रिक्त रखने के निर्देश जारी कर दिये।

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