आवारा पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नगर आयुक्त को हाईकोर्ट ने किया तलब
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर सहित प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गो पर आवारा पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी को कल एक दिसम्बर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने उनसे इस समस्या के समाधान के लिये बनाई गई योजना कोर्ट में पेश करने को कहा है।
22 नवम्बर को कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से जनहित याचिका में उठाये गए बिंदुओं पर आज गुरुवार को जवाब पेश करने को कहा था । परन्तु आज नगर निगम की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया । जिस पर कोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी शहर सहित राज्य की व्यस्ततम सड़कों में आवारा गाय और बैलों के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनके आपस मे लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है । जबकि आवारा पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने के मामले में उच्च न्यायलय सहित सर्वोच्च न्यायलय ने सम्बंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश जारी हैं ।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

Uttarakhand-अल्मोड़ा में बारिश का कहर : हवालबाग में घर में घुसा मलबा -एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश में दो बड़े सड़क हादसे -आठ लोगों की मौत, गंगा एक्सप्रेसवे पर थार के परखच्चे उड़े