मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने की सीमा तय
–बीएलओ घर-घर जाकर जुटाएंगे दस्तावेज, पात्र मतदाताओं के नाम नहीं काटे जाएंगे
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से इसे जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए नियम के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकेगा, जबकि सामान्य दिनों में प्रति माह अधिकतम पांच फॉर्म जमा करने की अनुमति होगी।
मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने से पहले गहन जांच की जाएगी और संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वैध और पात्र मतदाता का नाम सूची से अनावश्यक रूप से नहीं हटाया जाएगा।
वहीं, नोटिस प्राप्त करने वाले नागरिकों को दस्तावेज जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने के उद्देश्य से बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों और जरूरतमंद मतदाताओं को सुविधा मिलेगी।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ मामले गणना या रिकॉर्ड में विसंगतियों से संबंधित थे। शेष मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 18 और 25 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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