मसूरी में अवैध होटल निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, 12 कमरे और बेसमेंट सील

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–स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण मिलने पर कार्रवाई, उपाध्यक्ष बोले—नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मसूरी में अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक होटल के बेसमेंट और 12 कमरों को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने यह कार्रवाई लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में की, जहां जांच के दौरान स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने की बात सामने आई।

प्राधिकरण के अनुसार, लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा होटल अतिथि के नाम से किए गए निर्माण की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल परिसर में निर्मित अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील कर दिया।

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अवैध निर्माण पर सख्ती के निर्देश

एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक, मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र में अनियोजित निर्माण से यातायात, पार्किंग, जल निकासी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी को देखते हुए निर्माण गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत कार्रवाई

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एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास और भवन निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर का सुनियोजित और सुरक्षित विकास सुनिश्चित करना है। भवन स्वामियों को निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और निर्धारित मानकों का पालन करने की जरूरत है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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एमडीडीए ने भवन स्वामियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे बिना अनुमति निर्माण न करें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण कराएं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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