उत्तराखंड-उपनल कर्मियों के मुद्दे पर सरकार फिर हाईकोर्ट के निशाने पर, अवमानना मामले में मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को कोर्ट के पूर्व आदेशों के क्रियान्वयन पर आगामी मंगलवार 19 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर सरकार से स्पष्ट स्थिति बताने को कहा। उस आदेश में उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने, न्यूनतम वेतनमान लागू करने, एरियर का भुगतान करने तथा वेतन से जीएसटी कटौती नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

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इस बीच कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए नए अनुबंध प्रारूप को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह नया अनुबंध हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की अवमानना के समान है। इस पर कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख निर्धारित की है।

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