40.600 किलो गांजा बरामदगी में एक दोषी, दूसरा बरी–अदालत ने सुनाई 11 साल की कठोर सजा, 1.10 लाख रुपये जुर्माना

खबर शेयर करें 👉

अल्मोड़ा। सल्ट क्षेत्र में 40.600 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त हरीश चंद्र नेगी उर्फ छेत्रपाल को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में आरोपी रविंद्र सिंह रावत उर्फ रवि रावत उर्फ रवि धोनी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार, तीन फरवरी 2024 को पुलिस टीम सराईखेत-कठपतिया तिराहे से करीब दो किलोमीटर आगे वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सराईखेत की ओर से आ रहे महिंद्रा पिकअप वाहन संख्या यूके 04 सीए 3964 को पुलिस ने रोक लिया। वाहन रुकते ही उसका चालक अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड : 275 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन रखने के दोषी को 15 साल की सजा

पुलिस ने वाहन में बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम हरीश चंद्र नेगी उर्फ छेत्रपाल बताया। उसके द्वारा भागने वाले चालक का नाम रविंद्र सिंह रावत उर्फ रवि रावत उर्फ रवि धोनी बताया गया। वाहन की तलाशी लेने पर पीछे रखे चार प्लास्टिक के कट्टों से कुल 40.600 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  uttarakhand-खटीमा में कच्ची शराब के खिलाफ छापा -दो भट्टियां ध्वस्त, 95 लीटर शराब बरामद

अभियोजन के मुताबिक, हरीश चंद्र नेगी गांजे के परिवहन से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। साथ ही मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने 8 सितंबर 2026 को हरीश चंद्र नेगी उर्फ छेत्रपाल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी रविंद्र सिंह रावत उर्फ रवि रावत उर्फ रवि धोनी को इसी धारा के तहत दोषमुक्त कर दिया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  नैनीताल : 12 सितंबर को हाईकोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत -शमनीय मामलों का होगा निस्तारण

मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुंवर सिंह बिष्ट तथा विशेष लोक अभियोजक पोक्सो घनश्याम जोशी ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119