बनभूलपुरा घटना में शामिल निजाम व शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश

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नैनीताल। उत्तराखण्ड  हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोइद, मो. जहीर सहित  कई अन्य आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद  वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने उन्हें आज भी कोई राहत नहीं दी, किन्तु घटना में शामिल निजाम व शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। 

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याचिका निजाम व शारिक की ओर से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई अपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। मुख्य साजिशकर्ता भी जेल में बंद है। जब से घटना हुई तब से वे जेल में बंद है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। जिसपर कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं।

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