बनभूलपुरा घटना में शामिल निजाम व शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश

खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। उत्तराखण्ड  हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोइद, मो. जहीर सहित  कई अन्य आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद  वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने उन्हें आज भी कोई राहत नहीं दी, किन्तु घटना में शामिल निजाम व शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। 

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UKnews-गोरापड़ाव फ्लाईओवर कार हादसा अपडेट : दो युवकों की मौत, एक युवक और युवती घायल -चारों हल्द्वानी निवासी

याचिका निजाम व शारिक की ओर से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई अपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। मुख्य साजिशकर्ता भी जेल में बंद है। जब से घटना हुई तब से वे जेल में बंद है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। जिसपर कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं।

ADVERTISEMENTS

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड : गौलापार में रफ्तार का कहर : दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत -नहर में गिरा युवक, मौत से मचा कोहराम
Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119