इंश्योरेंस कंपनी को 6.71 लाख का भुगतान करने के आदेश

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नैनीताल। स्थायी लोक अदालत नैनीताल ने बीमा कंपनी को 6,71,920 लाख का क्लेम वादी को देने के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी निवासी कदीर अहमद ने बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था, जिसमें बताया कि हल्द्वानी आते हुए मुरादाबाद में राणा शुगर मिल के समीप उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस मामले में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी ने उन्हें क्लेम का भुगतान नहीं किया।

अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्यगण अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सक्ष्यों के आधार पर किया गया। अदालत ने आदेश दिया कि बीमित वाहन के लिए 6,71,920 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वादी को भुगतान किया जाए। मानसिक आघात के लिए पांच हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में दो हजार रूपये का भुगतान भी किया जाए।

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