छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी अदालत से दोषमुक्त

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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट की अदालत ने मारपीट व छेड़छाड़ के आरोपियों को दोषमुक्त किया है। मामले के अनुसार कपकोट निवासी एक महिला ने प्राथमिकी में कहा था कि उसके साथ उसके पड़ोसी महिला व एक व्यक्ति ने घर में घुसकर मारपीट की तथा व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जिस पर पुलिस ने उन्हें विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया तथा मुख्य न्यायिक मजिस्टेट के न्यायालय में मामला चला।

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गवाह परीक्षित करवाए। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट मंजू मुंडे ने दोनों पक्षों का पक्ष सुनने व पत्रावलियों का अध्ययन करने के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त किया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने पैरवी की।

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