पत्नी को भरण पोषण धनराशि ना देने पर कुर्की के आदेश
काशीपुर। न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्नी को भरण पोषण धनराशि ना देने वाले पति के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुर्की और वसूली वारन्ट जारी किये हैं। साथ ही कार्यवाही नही करने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के तहत कार्यवाही किये जाने की भी चेतावनी दी है।
मोहल्ला काजीबाग वर्मा सुनार वाली गली निवासी उबैदुर्रहमान पुत्र शमशाद हुसैन के खिलाफ उसकी पत्नी अंजुम इकबाल ने पारिवारिक न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया हुआ है। धारा 125 के अन्तर्गत इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान परिवार न्यायालय ने उबैदुर्रहमान को अपनी पत्नी अंजुम इकबाल को प्रतिमाह दस तारीख को अन्तरिम भरण पोषण धनराशि अदा किये जाने के आदेश पारित किये थे। लेकिन उत्तफ उबैदुर्रहमान न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना करता रहा। जिसके कारण पत्नी अंजुम इकबाल के विद्वान अधिवक्ता कमल सक्सैना और संजय रूहेला के द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि उत्तफ उबैदुर्रमान माननीय न्यायालय के पारित आदेश की जानबूझ कर अवहेलना कर रहा है।
अधिवक्तागण के तर्कों से सहमत होकर माननीय परिवार न्यायालय काशीपुर ने उत्तफ उबैदुर्रहमान के खिलाफ कुर्की और वसूली वारन्ट जारी करते हुए कोतवाल काशीपुर को आदेशित किया है कि उबैदुर्रहमान के पास जो कोई जंगम सम्पत्ति मिले, उसकी कुर्की कर लें और रिकवरी के बाद भी उबैदुर्रहमान के द्वारा 11 जुलाई से पहले धनराशि 23 हजार 150 रुपये नहीं दी जाती है तो कुर्क की गई जंगम सम्पत्ति में से उतने भाग को नीलाम कर बेच दें जितनी उक्त राशि को चुकाने के लिये पर्याप्त हो।
साथ ही परिवार न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी है कि उक्त जारी कुर्की वसूली वारन्ट पर कार्यवाही नहीं की गई तो भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अपराध व उचित धाराओं में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध संज्ञान लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त पति उबैदुर्रहमान के द्वारा अपनी पत्नी व सास के घर को बम से उड़ा दिये जाने की धमकी देने पर कटोराताल चौकी पुलिस के द्वारा विगत 19 जनवरी 2023 को पूर्व मे भी उबैदुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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