UK…शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी नरेश पांडे को जमानत नहीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी (पोक्सो एक्ट) न्यायालय, नैनीताल के न्यायाधीश सुधीर तोमर ने युवती को शादी का झांसा देकर कथित रूप से कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी नरेश पांडे, भवाली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ युवती ने मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियुक्त भवाली व्यापार मंडल का अध्यक्ष है और राजनीतिक दबाव व रंजिश के चलते उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दर्ज आठ आपराधिक मामलों में से तीन में वह दोषमुक्त हो चुका है, एक मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, जबकि चार मामलों में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि केवल एक अन्य मामला वर्तमान में विचाराधीन है।

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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पीड़िता को होटल और अन्य स्थानों पर ले गया तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता और गवाहों के बयानों के साथ मेडिकल साक्ष्यों से भी आरोपों की पुष्टि होती है। अभियोजन ने आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए आशंका जताई कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है।

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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपराध को गंभीर प्रकृति का माना। अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया कि आरोपी पहले से ही एक अन्य नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है और उसका आपराधिक इतिहास भी दर्ज है।

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इन परिस्थितियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने माना कि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। न्यायाधीश सुधीर तोमर ने 6 अक्टूबर 2026 को नरेश पांडे की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया।

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