Uttarakhand-अंकिता भंडारी हत्याकांड : पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों की जमानत पर 18 अगस्त को होगी सुनवाई

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नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य समेत तीनों की जमानत याचिकाओं पर अब नैनीताल हाईकोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई होगी। सोमवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए कहा गया कि उन्हें अभियोजन पक्ष की ओर से जबरन मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष कई तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए। अभियुक्तों की ओर से यह भी दलील दी गई कि मामले में महत्वपूर्ण माने जा रहे व्हाट्सएप संदेशों का सत्यापन नहीं हुआ है और इन्हीं संदेशों के आधार पर कहानी तैयार की गई है। बचाव पक्ष ने इसे साजिश का हिस्सा बताया।

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तीनों अभियुक्तों की ओर से अपने बचाव में बहस पूरी की गई। अब आगामी 18 अगस्त को अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

कोटद्वार की तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने पिछले वर्ष 30 मई को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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अदालत ने पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(क) के तहत दोषी ठहराया था। वहीं सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तीनों दोषियों की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है।

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18 सितंबर को लापता हुई थी अंकिता

अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी। वर्ष 2022 में वह 18 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद किया गया था। मामले के सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था।

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