uttarakhand-तीन आरोपियों की जमानत खारिज -जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल पीड़ित कोमा में
नैनीताल। भीमताल में छह जुलाई की देर रात रेस्टोरेंट संचालक और उसके परिजनों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल संजीव कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सकों के बयान और मामले के तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छह जुलाई की रात शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल और आयुष बोरा समेत 10-12 अन्य लोग शराब के नशे में रेस्टोरेंट पहुंचे और शटर पीटकर जबरन अंदर बैठने की मांग करने लगे। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा मना करने पर आरोपियों ने उसके और छोटे भाई राहुल रैक्वाल के साथ मारपीट की तथा लोहे की छड़ों से सिर पर वार किए। इस दौरान बाहर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पीड़ित के परिजनों पर भी आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष उपचार के लिए सीएचसी भीमताल जा रहा था, तो भीमताल तिराहे के पास वैराइटी स्वीट्स के समीप आरोपियों ने बोलोरो कार को रोक लिया। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे पीड़ित के मामा रमेश किरौला और योगेश किरौला पर भी लोहे की रॉड और कड़ों से जानलेवा हमला किया गया।
आरोपियों पर सीएचसी भीमताल में भी मारपीट करने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल रमेश किरौला को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, इसके बाद कृष्णा अस्पताल और फिर दिल्ली के मैक्स अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकीय जांच में उनके सिर में फ्रैक्चर पाया गया और वे कोमा की स्थिति में चले गए।
मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयानों का अवलोकन किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्तों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के कारण पीड़ित बोलने में पूरी तरह असमर्थ है। अदालत ने चोटों की गंभीरता और मामले के तथ्यों को देखते हुए राहुल रावत, अजय कुल्याल और गौरव कुल्याल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अभियोजन के अनुसार, इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय रिमांड मजिस्ट्रेट के उस आदेश को निरस्त कर चुका है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत रिमांड खारिज किया गया था।
वहीं, मामले का आरोपी गौरांग रौतेला अभी फरार बताया जा रहा है। उसके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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