uttarakhand-कारोबार के नाम पर पत्नी से 50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप -पति समेत तीन पर मुकदमा
देहरादून। कारोबार में निवेश के नाम पर पत्नी और उसके पिता से 50 लाख रुपये लेने और बाद में रकम लौटाने से इनकार करने के आरोप में राजपुर थाना पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने बिना उसकी सहमति के रकम का इस्तेमाल अपने खिलाफ दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले के समझौते में कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
राजपुर रोड निवासी सलोनी गोयनका ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह 29 जनवरी 2019 को दिल्ली के हौजखास निवासी सिमरन सोढ़ी के साथ हुआ था। आरोप है कि सिमरन सोढ़ी, उसके पिता सरनजीत सिंह सोढ़ी और बानी आहूजा मिलकर मैसर्स लिट प्लास्टो टेक नाम से साझेदारी फर्म चलाते हैं।
व्हाट्सऐप पर भरोसा दिलाकर मंगवाए 50 लाख
तहरीर के अनुसार 16 अगस्त 2023 को सिमरन सोढ़ी ने व्हाट्सऐप के माध्यम से सलोनी से उसके पिता गोपाल गोयनका से 50 लाख रुपये मंगवाकर फर्म के खाते में जमा कराने को कहा। आरोप है कि पति ने भरोसा दिलाया कि रकम उसके पिता की ओर से 25-25 लाख रुपये की दो किश्तों में जल्द वापस कर दी जाएगी।
पति के भरोसे पर सलोनी ने अपने पिता से 50 लाख रुपये मंगवाए और उसी दिन आरोपियों के कहने पर आरटीजीएस के माध्यम से रकम फर्म के एचडीएफसी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी। महिला के मुताबिक रकम ट्रांसफर करने के बाद उसके खाते में महज 2.60 लाख रुपये ही शेष रह गए। बाद में आरोपियों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया।
पुराने आपराधिक मुकदमे के समझौते में रकम लगाने का आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि पति और ससुर ने उसके 50 लाख रुपये का इस्तेमाल दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज पुराने आपराधिक मुकदमे के समझौते के भुगतान में कर दिया। वहीं, ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद के बीच देहरादून पारिवारिक न्यायालय में लंबित भरण-पोषण के मुकदमे में आरोपियों ने इस रकम को कारोबारी शर्तों पर लिया गया उधार बताया। कानूनी नोटिस के जवाब में इसे बिना ब्याज का मैत्रीपूर्ण ऋण बताया गया।
पुलिस ने शुरू की जांच
राजपुर थाने के एसओ पीडी भट्ट ने बताया कि शिकायत के आधार पर पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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