उत्तराखंड…ऑनलाइन खरीदारी में बड़ी लापरवाही : गलत टीवी भेजने पर अमेजन और विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना
अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता को गलत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भेजने के मामले में अमेजन इंडिया लिमिटेड और संबंधित विक्रेता कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने दोनों पक्षों को 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को राहत देने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार, अल्मोड़ा निवासी मृणाल वर्मा ने 12 जुलाई 2025 को अमेजन के माध्यम से 39,990 रुपये में टीसीएल कंपनी का 55 इंच स्मार्ट टीवी ऑर्डर किया था। 17 जुलाई को डिलीवरी मिलने पर बॉक्स खोलने पर उसमें ऑर्डर किए गए मॉडल के बजाय 43 इंच का वीडब्ल्यू कंपनी का टीवी निकला।
उपभोक्ता ने कई बार उत्पाद बदलने और धनवापसी के लिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल तथा सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र कांडपाल की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद इसे उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार और सेवा में कमी माना।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अमेजन और संबंधित विक्रेता कंपनी 45 दिनों के भीतर या तो उपभोक्ता को 39,990 रुपये की पूरी खरीद राशि वापस करें अथवा उपभोक्ता की सहमति से ऑर्डर किया गया 55 इंच टीसीएल 4के अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी टीवी उपलब्ध कराएं।
इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा के लिए 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोनों विपक्षियों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए यह राशि आयोग के कार्यालय में जमा कराने का आदेश भी दिया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 45 दिनों के भीतर निर्णय का पालन नहीं किया गया, तो उपभोक्ता को लौटाई जाने वाली 39,990 रुपये की राशि पर 26 सितंबर 2025 से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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