उत्तराखंड…दुर्भावनापूर्ण याचिका पर हाईकोर्ट सख्त -दो राशन डीलरों पर 20 हजार का जुर्माना

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित याचिकाओं पर कड़ा संदेश देते हुए उधमसिंहनगर के दो राशन डीलरों की विशेष अपील खारिज कर दी। और की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं बनवारी सिंह और दलजीत सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए।

खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राशन डीलरों की रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका में क्षेत्रीय राशन अधिकारियों आशुतोष भट्ट और विनोद चंद्र तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा उन्हें कुमाऊं मंडल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

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मामले के अनुसार, दोनों राशन डीलरों के सस्ता गल्ला लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त कर दिए गए थे। उनका आरोप था कि अधिकारियों ने कथित रूप से अवैध लाभ (रिश्वत) की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को भी शिकायत भेजने का दावा किया था।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अपीलकर्ताओं का वास्तविक विवाद राशन वितरण के कमीशन के भुगतान को लेकर था। बनवारी सिंह का 11,277 रुपये तथा दलजीत सिंह का 2,45,861 रुपये का कमीशन लंबित होने का दावा था, लेकिन इसके लिए उन्होंने पहले किसी सक्षम प्राधिकरण या न्यायिक मंच पर राहत नहीं मांगी थी।

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खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह याचिका अधिकारियों पर दबाव बनाने और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से दायर की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस निलंबन के खिलाफ उनकी मूल याचिका पहले से लंबित है, जहां वे अपने सभी कानूनी तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण और दबाव बनाने वाली याचिकाओं को न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा।

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