उत्तराखंड…पत्नी का गला घोंटकर की हत्या, 5 साल बाद पति दोषी करार, -कोर्ट ने तुरंत भेजा जेल, 9 जुलाई को सजा
नैनीताल। नैनीताल की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी पति दीप शर्मा निवासी अयारपाटा, मल्लीताल को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी को तत्काल न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में सजा का ऐलान 9 जुलाई को किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार, 2 फरवरी 2021 को मृतका अंशु शर्मा के भाई नीरज पलड़िया ने मल्लीताल थाने में बहन की संदिग्ध मौत की शिकायत दर्ज कराई थी। अंशु की शादी 28 फरवरी 2017 को दीप शर्मा से हुई थी। आरोप था कि विवाह के बाद से ही पति और उसके परिजन कम दहेज लाने का ताना देते थे, मारपीट करते थे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। दंपति की दो वर्षीय बेटी भी है।
मुकदमे के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए 15 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर मृत्यु से पहले लगी छह चोटों का उल्लेख किया गया। चिकित्सकों की गवाही से यह भी स्पष्ट हुआ कि अंशु की मौत फांसी से नहीं, बल्कि गला दबाकर दम घुटने के कारण हुई थी।
अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि घटना के समय आरोपी घर पर मौजूद था, लेकिन उसने न तो पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, न पुलिस या परिजनों को सूचना दी और घटना के बाद लंबे समय तक फरार रहा।
इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने मामले को केवल दहेज मृत्यु का नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला मानते हुए आरोपी दीप शर्मा को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब 9 जुलाई को अदालत सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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