उत्तराखंड…नैनीताल मॉल रोड बना ‘नो हॉर्न जोन’, आज से हॉर्न बजाया तो ₹1000 का जुर्माना

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नैनीताल। शहर के शांत और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका ने मॉल रोड पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 अगस्त से तल्लीताल डांट से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ₹1000 का चालान करेगी। व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आरटीओ विभाग के माध्यम से टैक्सी चालकों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है। नगर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और लाउडस्पीकर के जरिए लगातार जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

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प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस पहल में सहयोग करें, ताकि नैनीताल की पहचान रहे शांत और स्वच्छ वातावरण को संरक्षित रखा जा सके।

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हालांकि, इस नई व्यवस्था को लेकर वाहन चालकों की चिंता भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि पर्यटन सीजन में मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क पर ही चलते रहते हैं, जिससे कई बार सुरक्षा की दृष्टि से हॉर्न बजाना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में केवल वाहन चालकों पर सख्ती करने के बजाय पर्यटकों को भी सड़क के किनारे चलने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना जरूरी होगा।

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इधर, सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर कई मीम और मजेदार पोस्ट वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग इसे नैनीताल की शांति के लिए सराहनीय कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे व्यावहारिक चुनौतियों से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि जनसहयोग से यह व्यवस्था सफल साबित होगी।

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