Uttarakhand-हल्द्वानी शिफ्ट होने की राह पर हाईकोर्ट -कैबिनेट ने 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम जनहित और विकास संबंधी फैसलों पर मुहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए लगभग 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने का रहा। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से प्रस्तावित उच्च न्यायालय के नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण की दिशा में बड़ा कदम उठ गया है।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता अनुसार करीब 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है।

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कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर गौ पालन योजना का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस खरीदने पर अनुदान मिलेगा। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से पहले वर्ष में लगभग 2128 पशुपालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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बैठक में उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

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कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन को भी स्वीकृति दी। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय भी लिया गया, ताकि राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन बनी रहे।

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