uttarakhand-विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह पर मिलेगी ₹50 हजार की आर्थिक मदद
चंपावत। विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्गों की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए ₹50 हजार की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.एस. सामंत ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद विधवा महिलाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह के दौरान आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो, परिवार रजिस्टर (भाग-2) की नकल, अंत्योदय/बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र तथा वर-वधू की आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिस वित्तीय वर्ष में विवाह हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद किए गए आवेदन पर योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद की पात्र विधवा महिलाओं से अपील की है कि वे योजना की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों के साथ समय से आवेदन करें, ताकि उन्हें शासन की इस कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4093 पर संपर्क किया जा सकता है। विभागीय वेबसाइट पर भी योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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