uttarakhand-क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 नियमित पद सृजित -गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार को भी हरी झंडी
देहरादून। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 122 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही तकनीकी और सहायक कार्यों के लिए आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक पदों की स्वीकृति भी दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर इसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया है।
सहकारी समिति नियमावली में होगा संशोधन
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाकर न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक अक्षमता संबंधी प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजनाओं के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल को प्रदेश में लागू करने का निर्णय भी लिया गया है।
स्केलर भर्ती में 100 अंकों की लिखित परीक्षा
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत स्केलर पदों की भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और चयन प्रक्रिया को आयोग की व्यवस्था के अनुरूप बनाने की उम्मीद है।
मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इससे धार्मिक पर्यटन के साथ औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार के अवसरों को गति मिलेगी।
औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का फैसला किया है। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों के गठन, हड़ताल और तालाबंदी की प्रक्रिया तथा श्रमिकों के पुनः कौशल विकास के लिए कोष जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
बंशीधर तिवारी ने कहा कि कैबिनेट के फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, श्रमिक हित, खेल सुविधाओं, पेयजल प्रबंधन और औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को गति देना है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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