पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 22 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार अर्थदंड

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अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त सद राम को 22 साल के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता अपनी बकरी को चराने जंगल गई हुई थी जहाँ अभियुक्त सदराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके दो हफ्ते बाद पीड़िता के साथ फिर से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मामले की जानकारी चाची को दी और उसके बाद पीड़िता की दीदी और बुआ ने थाना भतरौजखान में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना भतरौजखान जिला अल्मोड़ा में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त सद राम पुत्र हरी राम निवासी तोल्यो तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा को धारा-376(3) ताहि एवं पॉक्सो की धारा-5 (आई) सपठित धारा-6 के अन्तर्गत 22 (बाईस साल) का कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदण्ड और अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 साल का कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा दोषसिद्धि द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा के साथ समायोजित की गई है।

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