Uk…मुकदमों की जानकारी के सार्वजनिक पोर्टल को बंद करने पर हाईकोर्ट सख्त -डीजीपी को पेश होने की चेतावनी

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग में दर्ज मुकदमों से संबंधित जानकारी के सार्वजनिक पोर्टल को बंद किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पुलिस विभाग से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

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कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष और उनके अधिवक्ता आसानी से मुकदमे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में यह सार्वजनिक पोर्टल लंबे समय से बंद है और शिकायतकर्ताओं को मुकदमे की जानकारी केवल ओटीपी के माध्यम से दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत बताया है।

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यह जनहित याचिका हरिद्वार की नेशनल पब्लिक ट्रस्ट की ओर से दायर की गई है। इसमें लंबे समय से बंद पड़े सार्वजनिक पोर्टल को दोबारा सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को पोर्टल जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक पोर्टल को व्यवस्थित रूप से शुरू नहीं किया गया तो प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।

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