नाबालिग के स्कूटी चलाने पर अभिभावक का 25 हजार का चालान, स्कूटी सीज
शिवेंद्र गोस्वामी
अल्मोड़ा। प्रदीप कुमार राय एसएसपी द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों /यातायात निरीक्षक/इंटरसैप्टर प्रभारी को जनपद में दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से नशे में वाहन चलाने/खतरनाक तरीके से/नाबालिग द्वारा वाहन चलाने / रैश ड्राइविंग करने वालें लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं।
इंटरसेप्टर प्रभारी जीवन सामंत मय हमराह का0 सुनील,का0 ललित बिष्ट द्वारा टैक्सी स्टैण्ड तिराहे के पास चैकिंग बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की नई स्कूटी यामाहा फैशिनो को रोक कर चैक करने पर पाया कि *एक नाबालिग वाहन चालक बिना हेलमेट चला रहा था ,नाबालिग चालक की उम्र 14 वर्ष 6 माह (आधार कार्ड के अनुसार) होना पाया गया। नाबालिग वाहन चालक के पिता रोबिन कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी खजान चन्द मेंशन हाउस नियर सीतापुर मोड़ अल्मोड़ा को मौके पर बुला कर नाबालिग को उनके सुपुर्द किया गया।
नाबालिग वाहन चालक के अभिभावक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 25000/रु का चालान कर वाहन को सीज किया गया।
अभिभावक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दे l
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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