बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, पड़े विस्तार से

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पूर्व विवाह करने वालों को अब छह माह के स्थान पर एक वर्ष के भीतर विवाह पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रार जनरल का पद अब अपर सचिव स्तर का होगा। समय पर कार्य न करने पर फाइन के स्थान पर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

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उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को मंजूरी दी गई। होम-स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट ही संचालित कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।


उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए समान कार्य–समान वेतन के लिए सेवा अवधि 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दी गई। इससे 7 से 8 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 2018 से पूर्व नियुक्त कर्मियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य कराए जाएंगे।

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पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई, जिससे चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी। गन्ने का मूल्य तय करते हुए अगेती गन्ने के लिए 405 रुपये प्रति क्विंटल स्वीकृत किए गए।


एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गई। इन न्यायालयों के लिए कुल 144 पद स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में एडीजे व एसीजेएम स्तर के न्यायालय स्थापित होंगे।

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कैबिनेट ने निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली, ऊर्जा विभाग व वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थान करने, अल्मोड़ा व चंपावत के साइंस सेंटरों के लिए पद सृजन, बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर अतिरिक्त राज्य सहायता तथा दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के पदों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

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