जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में आरक्षण की नियमावली पर हाईकोर्ट ने सरकार व राज्य चुनाव आयोग से माँगा जवाब

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में आरक्षण की नियमावली का अनुपालन किये बिना सरकार द्वारा आरक्षण तय करने के खिलाफ दायर देहरादून निवासी अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग से अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई हेतु 11 अगस्त की तिथि नियत की है। 

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शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने आयोग का पक्ष रखते हुए कहा कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद का आरक्षण तय हो चुका है। 11 अगस्त  को इनका नामांकन होना है। 14 अगस्त को वोटिंग व उसका रिजल्ट आना है। जिस पर  कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु 11 अगस्त की तिथि नियत करते राज्य व आयोग से याचिका में लगाये गए आरोपों पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। 

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याचिका में कहा है कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नियमों की अवहेलना की गई है । इस पर रोक लगाई जाए।

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