उत्तराखंड हाईकोर्ट में उपनल कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर सख्ती

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों से जुड़े मामले में सरकार के रुख पर कड़ा रुख अपनाया है।


उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूर्व आदेशों के अनुपालन को लेकर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई के बाद संघ के प्रार्थनापत्र पर न्यायमूर्ति अलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सचिव वित्त और सचिव कार्मिक को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया।

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कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न करने के संबंध में संबंधित अधिकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तिथि तय की गई है।

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⚖️ क्या था हाईकोर्ट का पूर्व आदेश?
हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले में स्पष्ट किया था कि—
उपनल कर्मचारियों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” दिया जाए
उनके वेतन पर लगने वाला जीएसटी न वसूला जाए
कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए
सरकार पर अवहेलना का आरोप
संघ का आरोप है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया, वह न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है।
यह अवमानना याचिका “उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनन्द बर्धन (मुख्य सचिव, उत्तराखंड)” नाम से पंजीकृत है, जिसमें कोर्ट अब सीधे जवाबदेही तय करने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है।

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