UK-चम्पावत में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा -47 हजार रुपये जुर्माना

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चम्पावत। नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने के मामले में अदालत ने दोषी त्रिलोक सिंह बोहरा को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ कुल 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के अनुसार, नवंबर 2024 में एक व्यक्ति ने रीठासाहिब थाने में त्रिलोक सिंह बोहरा के खिलाफ अपनी 15 वर्षीय भतीजी से छेड़छाड़ करने और अश्लील बातें करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 115(2) के तहत एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 333 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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इसके अलावा धारा 351(2) के तहत एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 352 के तहत छह माह का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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