उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल की रोक, निर्माण से बिक्री तक प्रतिबंध

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देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध के दायरे में इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री भी शामिल है।

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आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक यह पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा।

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जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया फैसला

खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका उपयोग किए जाने की शिकायतों और स्थिति को देखते हुए जनस्वास्थ्य के हित में प्रतिबंध आवश्यक है।

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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला अथवा किसी अन्य नाम से बाजार में उपलब्ध ऐसे खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। इस निर्णय के बाद राज्यभर में संबंधित उत्पादों के कारोबार पर एक साल तक रोक रहेगी।

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