उत्तराखंड…नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गए दो युवक गिरफ्तार -पोक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

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हल्द्वानी। कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार 29 जुलाई 2026 को एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत कोतवाली हल्द्वानी में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक संजीत राठौर को सौंपी गई।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच करते हुए दो आरोपियों की पहचान की।

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा निवासी विक्रम सिंह (29 वर्ष) और त्रिलोकपुर दानी, गौलापार निवासी सौरभ बिष्ट (21 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की अतिरिक्त गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 भी जोड़ी गई है। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद कर सीज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।

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