उत्तराखंड…करीब 3 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई महिला दोषी, एक साल की कठोर कैद

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हरिद्वार। अवैध गांजा रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 फरवरी 2018 को सिडकुल थाने के उपनिरीक्षक मोहन सिंह कठैत और महिला कांस्टेबल ममता इंद्रलोक कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रावली महदूद की ओर से आ रही एक महिला पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर भागने लगी। शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की।

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महिला ने अपना नाम कल्पेश्वरी देवी निवासी ग्राम मस्याणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी सिडकुल, हरिद्वार बताया। तलाशी के दौरान उसके दाहिने हाथ में मौजूद पीले रंग के थैले से 2 किलो 932 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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