रात्रि पाली में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू -अधिनियम को मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड में उद्योगों और प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब कंपनियों को महिला कर्मियों के निवास स्थान तक सुरक्षित पिकअप व ड्रॉप की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके लिए प्रयोग होने वाले वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन होना जरूरी होगा, साथ ही वाहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसके बाद अधिसूचना जारी कर नए नियमों को लागू कर दिया गया है।
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य की अनुमति
नए नियमों के तहत अब सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों में महिलाएं रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि पाली में कार्य कर सकेंगी। हालांकि, इसके लिए महिला कर्मियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। यदि कोई महिला रात्रि शिफ्ट में काम करने से इनकार करती है, तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को मिलेगा मातृत्व लाभ
गर्भवती अथवा प्रसूति अवस्था में महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत सभी वैधानिक सुविधाएं देना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।
श्रम विभाग व पुलिस को देनी होगी सूचना
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत कंपनी प्रबंधन को रात्रि पाली में कार्य की जानकारी संबंधित श्रम अधिकारी और स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य
सभी उद्योगों व प्रतिष्ठानों में सुरक्षित, स्वस्थ और संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना होगा। इसके तहत शौचालय, चेंजिंग रूम और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम, 2013 का पूर्ण अनुपालन भी जरूरी होगा।
सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकानों और उद्योगों के प्रवेश द्वारों व कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिन्हें निरंतर क्रियाशील रखना होगा।
श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से राज्य में महिलाओं की कार्य भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश में शामिल सभी नियमों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य होगा।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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