एफटीए के नाम पर सोना-चांदी की ‘एंट्री’ पर सरकार का ब्रेक -आभूषण आयात अब लाइसेंस के बिना नहीं

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नई दिल्ली। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के कथित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम के आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू कर दी हैं। अब इन आभूषणों का आयात करने के लिए आयातकों को पहले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस या पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीमा शुल्क वर्गीकरण शीर्ष 7113 के तहत आने वाले सोना, चांदी और प्लैटिनम के आभूषणों की आयात नीति को ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दिया गया है। यानी अब बिना अनुमति इन आभूषणों का आयात संभव नहीं होगा।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पहले से किए गए सौदों या भुगतान जैसी किसी भी शर्त के बावजूद लागू होंगे। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस निर्णय के लिए किसी प्रकार का संक्रमणकालीन प्रावधान लागू नहीं होगा।


हालांकि कुछ क्षेत्रों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों द्वारा किए जाने वाले आभूषण आयात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा रत्न एवं आभूषण निर्यात से जुड़ी योजनाओं के तहत होने वाले आयात को भी छूट प्रदान की गई है।

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उद्योग सूत्रों के अनुसार कुछ आयातक भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग कर शुल्क में मौजूद अंतर का फायदा उठा रहे थे। बताया जा रहा है कि थाईलैंड जैसे देशों से बिना रत्न-पत्थर वाले आभूषण के नाम पर कीमती धातुओं का आयात किया जा रहा था।
उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, ताकि वास्तविक कारोबारियों को इस फैसले से अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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गौरतलब है कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार पर मुक्त व्यापार समझौता वर्ष 2010 से लागू है। इससे पहले भी सरकार समय-समय पर प्लैटिनम और चांदी के आभूषणों के आयात पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा चुकी है।

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