UK…75% विकलांगता, लेकिन कमाई का नुकसान 100%: हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा -ड्राइवरों के हक में बड़ा फैसला

खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। हाईकोर्ट नें एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई पेशेवर चालक सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चलाने के लिए पूरी तरह अयोग्य हो जाता है, तो उसकी कमाने की क्षमता में कमी को 100 प्रतिशत माना जाएगा, भले ही उसकी शारीरिक विकलांगता इससे कम हो।

न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने ‘भूपेंद्र सिंह रावत बनाम रवींद्र प्रकाश पंत’ मामले में यह आदेश पारित किया। अदालत ने वर्कमैन कम्पेन्सेशन कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ के पुराने आदेश में संशोधन करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा दी।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  रामपुर रोड में तेज रफ्तार का कहर : पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक फरार

मामले के अनुसार, भूपेंद्र सिंह रावत वर्ष 2009 से वाहन चालक के रूप में कार्यरत थे। 8 मार्च 2010 को मुनस्यारी में वाहन चलाते समय वह गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में उन्हें कई फ्रैक्चर हुए और मेडिकल बोर्ड ने उन्हें 75 प्रतिशत स्थायी विकलांग घोषित किया।

निचली अदालत ने उनकी विकलांगता 75 प्रतिशत मानते हुए कमाने की क्षमता में केवल 60 प्रतिशत हानि के आधार पर ₹2,39,457 मुआवजा तय किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई चालक अपनी शारीरिक स्थिति के कारण दोबारा ड्राइविंग नहीं कर सकता और उसका लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हो सकता, तो उसकी अर्जन क्षमता का नुकसान पूरी तरह यानी 100 प्रतिशत माना जाएगा।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...अल्मोड़ा पुलिस में बड़ा फेरबदल -निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और ‘बीरेन्द्र कुमार’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि पेशेवर ड्राइवर के लिए वाहन चलाना ही उसका मूल व्यवसाय है, इसलिए उससे वंचित होना पूर्ण आर्थिक अक्षमता के बराबर है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...नशा मुक्ति केंद्र ले जाने पहुंची टीम पर कृपाण से हमला -एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार

हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि ₹2.39 लाख से बढ़ाकर ₹3,99,096 करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने ब्याज दर में भी संशोधन करते हुए कहा कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4-A(3) के तहत दावेदार को दुर्घटना के एक महीने बाद यानी 7 अप्रैल 2010 से पूरी राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119