UKNEWS-बनभूलपुरा हिंसा के दो आरोपी फिर जेल में -सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में किया सरेंडर

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हल्द्वानी। बहुचर्चित बनभूलपुरा हिंसा मामले में डिफॉल्ट बेल पर बाहर आए दो आरोपियों ने मंगलवार शाम एडीजे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।


गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला हो गया था। देखते ही देखते क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी। घटना के बाद पुलिस ने 120 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से अधिकांश आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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मामले में बनभूलपुरा निवासी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के चलते हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिली थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।

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वरिष्ठ अधिवक्ता देव सिंह महरा के अनुसार, मंगलवार शाम दोनों आरोपियों ने एडीजे कोर्ट हल्द्वानी में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए।

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