उत्तराखंड…मुखानी चौराहे के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त -सरकार और डीएम से मांगी दो सप्ताह में रिपोर्ट

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नैनीताल। हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाममुक्त करने और वहां फ्लाईओवर निर्माण की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार तथा जिलाधिकारी नैनीताल से पूछा है कि मुखानी चौराहे पर चिन्हित अतिक्रमण के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि शहर के विभिन्न चौराहों पर अतिक्रमण हटाकर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। मुखानी चौराहे पर भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए 71 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।

यह जनहित याचिका वर्ष 2018 में हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी ने दायर की थी। याचिका में कालाढूंगी रोड और मुखानी चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण की मांग की गई है।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में फ्लाईओवर के प्रस्ताव के बाद प्रशासन ने लाखों रुपये खर्च कर सर्वे कराया था, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि यह शहर का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन स्कूली छात्र, कर्मचारी और आम नागरिक घंटों जाम में फंसते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण आवश्यक है।

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मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी, जिसमें हाईकोर्ट अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और फ्लाईओवर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगा।

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