उत्तराखंड…होटल कारोबारी व पार्षद अमित बिष्ट को हाईकोर्ट से झटका –हत्या मामले में जमानत खारिज

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी हल्द्वानी के पार्षद एवं होटल व्यवसायी अमित बिष्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

मामला 5 जनवरी 2026 का है। हल्द्वानी थाने में अमित बिष्ट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 352 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि कैनाल रोड स्थित अपने घर के बाहर पहुंचे नितिन लोहानी की आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के होटल में पहले हुई हिंसा और मिली धमकियों के कारण वह भयभीत था और उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।

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हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक और उसका साथी निहत्थे थे तथा उन्होंने घर में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया था। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि आत्मरक्षा का अधिकार निहत्थे व्यक्तियों पर सीधे गोली चलाने का लाइसेंस नहीं है और इसका प्रयोग केवल कानून की सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है।

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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह अत्यंत गंभीर अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को जघन्य मानते हुए जमानत याचिका में कोई आधार नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया।

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