uttarakhand-दहेज हत्या में पति को कठोर आजीवन कारावास -पांच हजार रुपये जुर्माना
रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को कठोर आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद दोषी पति को जेल भेज दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि सात अक्टूबर 2022 को ग्राम जटपुरा, न्यूरिया, पीलीभीत निवासी रामविलास ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में उनकी बेटी रिंकी की शादी ग्राम कमुआ, हाफिजगंज, बरेली निवासी शिशुपाल पुत्र श्री रामचरन के साथ हुई थी।
आरोप था कि शादी के कुछ माह बाद ही पति शिशुपाल और उसके परिवार के लोग रिंकी को प्रताड़ित करने लगे। उस पर मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाया जाता था। कई बार उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे घर से बाहर भी निकाल दिया गया।
वर्ष 2022 में पुलिस की मौजूदगी में लिखित समझौते के बाद दंपती रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर में आकर रहने लगे। इसी दौरान सात अक्टूबर 2022 को परिजनों को सूचना मिली कि रिंकी की निर्मम हत्या कर दी गई है।
पुलिस ने मामले में दहेज हत्या की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 15 गवाह पेश किए और साक्ष्यों के माध्यम से आरोपी पर लगे आरोपों को साबित किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी पति शिशुपाल को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
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