उत्तराखंड…अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई -सूचना देने वाले को मिलेगा ₹50 हजार इनाम

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हल्द्वानी। जनपद में भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह रोक लगाने और पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में एक भी केंद्र पर भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं होना चाहिए।

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जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत को सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्र की सूचना मिलने पर तत्काल छापेमारी की जाए।

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उन्होंने घोषणा की कि बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग करने वालों की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा तथा मुखबिर की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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जिलाधिकारी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी मशीन का उपयोग करने वाले सभी रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट के लिए वैध पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण मशीन का संचालन कानूनन अपराध है।

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