गंगा किनारे अतिक्रमण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट -केंद्र से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

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नई दिल्ली। पवित्र गंगा नदी के किनारों और फ्लड प्लेन पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए गंगा किनारे हुए सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि अब तक इन अतिक्रमणों को हटाने और नदी संरक्षण के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इस आदेश के बाद संबंधित विभागों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए। अदालत ने पूछा कि गंगा के पुनरुद्धार और प्रबंधन से जुड़ी अधिसूचनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में क्या बाधाएं हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गंगा से जुड़े सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

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सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि अतिक्रमण के कारण जलीय जीवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने बताया कि गंगा के इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहा है, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है।


मामले की शुरुआत पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की याचिका से हुई, जिसमें उन्होंने वर्ष 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने अब गंगा बेसिन से जुड़े कई राज्यों को नोटिस जारी करते हुए केंद्र से यह भी पूछा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उसे अदालत से किस तरह के निर्देशों की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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