uttarakhand-गौला नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, हाईकोर्ट सख्त

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उडुवा-पस्तोला के बच्चों की परेशानी पर दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट तलब

नैनीताल। हल्द्वानी क्षेत्र के उडुवा और पस्तोला गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालकर गौला नदी पार करने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने वर्ष 2021 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर प्रस्तावित सड़क और झूला पुल निर्माण की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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याचिकाकर्ता गगनदीप चड्ढा की ओर से दायर जनहित याचिका में बताया गया कि उडुवा और पस्तोला गांवों में इंटर कॉलेज नहीं होने के कारण बच्चों को हैड़ाखान स्थित विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें गौला नदी पार करनी पड़ती है।

बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर बच्चों के लिए नदी पार करना बेहद जोखिम भरा हो जाता है। ऐसे में कई बार उनका विद्यालय जाना पूरी तरह बंद हो जाता है और पढ़ाई प्रभावित होती है।

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याचिका में यह भी बताया गया कि ग्रामीणों और बच्चों की समस्या को देखते हुए पूर्व में अधिकारियों की ओर से झूला पुल के साथ करीब छह किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, लंबे समय बाद भी प्रस्तावित कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो सका।

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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अब तक हुई कार्रवाई और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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